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जशपुर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र को 11 अपै्रल से 18 अप्रैल के लिए किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित


जशपुर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र को 11 अपै्रल से 18 अप्रैल के लिए किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित
जशपुर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र को 11 अपै्रल से 18 अप्रैल के लिए किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित
09-04-21 06:42:04         sourabh tripathi


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10 अपै्रल के सांय 6 बजे से लागू होगा आदेशप्रातः 06ः00 बजे से प्रातः 09ः00 बजे तक एवं संध्या 05ः00 बजे से संध्या 07ः00 बजे तक केवल पैट शाॅप, एक्वेरियम को पशुओं के चारे के लिए खोलने की अनुमति होगीकोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे- कांटेक्ट टेªसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण पूर्व के भांति जारी रहेंगेजशपुरनगर 09 अप्रैल 2021/छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना (कोविड-19) नियंत्रण के संबंध में कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में जिला जशपुर में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है।
कलेक्टर श्री कावरे ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 11 अप्रैल 2021 प्रातः 06ः00 बजे से 18 अपै्रल 2021 प्रातः 06ः00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। साथ ही उक्त कंटेनमेंट जोन की अवधि के लिए उन्होंने दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी को निर्देशों का पालन करने कहा है।
उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में जशपुर जिले के सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी।  केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। पेट्रोल पम्प संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एम्बुलेंस, एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित आॅटो, टैक्सी विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन एडमिट कार्ड, काॅल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, पे्रस वाहन, न्यूज पेपर हाॅकर, दुग्ध-वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। वाहन चालक एवं वाहन में बैठने वाले व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। दुग्ध वितरण, सब्जी दुकान तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा समाचार पत्रों में वितरण की समयावधि प्रातः 06ः00 बजे से प्रातः 09ः00 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जायेगे। केवल दुकान, पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि मंे केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।  पैट शाॅप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06ः00 बजे से प्रातः 09ः00 बजे तक एवं संध्या 05ः00 बजे से संध्या 07ः00 बजे तक शाॅप खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसियाॅ केवल टेलीफोनिक या आॅनलाईन आॅर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहॅुच सेवा उपलब्ध करायेंगे।  अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।

जशपुर जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय, षासकीय सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय एवं बैंक बंद रहेंगे तथापि टेलीकाॅम, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, कोविड कार्य के लिए राजस्व विभाग, मनरेगा कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियाॅ बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे- कांटेक्ट टेªसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें। अपरिहार्य परिस्थितियों में जशपुर जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा टेलीकाॅम एवं रख-रखाव कार्य या हाॅस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल, पैथालाॅजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, आॅटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। बस स्टैण्ड, हाॅस्पिटल आवागमन हेतु आॅटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगी। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेगें। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगें।
यह आदेश कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्ति जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चैकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र अथवा उसमें संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 10 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर हाथ धोना, सेनेटाईजर करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दण्डाधिकारी अथवा अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा।
कलेक्टर श्री कावरे ने कहा कि राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियाॅ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर कड़ी कार्यवाही की जावेगी। उन्होंनें कहा कि यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए है। यह आदेश 10 अपै्रल 2021 सायं 06.00 बजे से लागू होगा।







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