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पदोन्नति में भर्ती पदोन्नति नियम का पालन हो समयमान अथवा क्रमोन्नति के स्वीकृति का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जाए- फेडरेशन


पदोन्नति में भर्ती पदोन्नति नियम का पालन हो समयमान अथवा क्रमोन्नति के स्वीकृति का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जाए- फेडरेशन
पदोन्नति में भर्ती पदोन्नति नियम का पालन हो समयमान अथवा क्रमोन्नति के स्वीकृति का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जाए- फेडरेशन
21-10-20 02:12:10         sourabh tripathi



जशपुर नगर ,| छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन  के नियाय पाती अभियान चलाया गया था। जिसके तहत छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के सहायक शिक्षकों (प्रथम नियुक्ति),शिक्षकों एवं व्याख्याताओं द्वारा पोस्टकार्ड लिखकर तथा द्वितीय चरण में सभी जिलों में जिला कलेक्टर को माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिक्षा मंत्री एवं प्रमुख सचिव शिक्षा के नाम ज्ञापन दे कर पदोन्नति तथा सहायक शिक्षकों को क्रमागत समयमान वेतन देने हेतु ज्ञापन सौंपा गया था। इस प्रकार यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई और डीपीआई महोदय द्वारा पदोन्नति प्रस्ताव मंगाने हेतु पत्र क्रमांक स्था.1/प्रा. पदो./2020/4587 रायपुर रायपुर जारी किया गया जिसमें प्रधान पाठक तथा व्याख्याताओं से जिनकी पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी है ,से पदोन्नति प्रस्ताव मंगाए गए। यह प्रस्ताव  विकास खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मंगाया गया और जमा भी हो गया दूसरा  आदेश डीपीआई कार्यालय से आदेश क्रमांक स्था.1/रा ज/प़ा.पदो./ 68/2020/1025 नवा रायपुर दिनांक 9.10.2020 को पुनः जारी हुआ कि 01-04-2019 की पदक्रम सूची के अनुसार जिन ई-संवर्ग व्याख्याताओं के क्रमांक 1 से 700 तक एवं टी-संवर्ग में 1 से 1000 तक नाम भेजा जाए। उनके प्राचार्य हेतु पदोन्नति प्रस्ताव मंगाए गए और उस पर कार्यवाही भी प्रारंभ हो गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक  फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी,जशपुर जिला अध्यक्ष विनोद गुप्ता एवं महामंत्री संजीव शर्मा ने संचालक लोक शिक्षण संचालनालय से माँग किया है कि पदोन्नति में भर्ती पदोन्नति नियम 2019 का पालन हो और 25% प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला प्रशिक्षित एवं स्नातकोत्तर एवं 65% व्याख्याताओं प्रशिक्षित द्वारा भरा जाए । डीपीआई कार्यालय से जारी द्वितीय आदेश मे सिर्फ  व्याख्याता  से पदोन्नति प्रस्ताव मंगाया गया है फेडरेशन की मांग है कि प्राचार्य पदोन्नति हेतु 25% प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला प्रशिक्षित एवं स्नातकोत्तर को प्रदान किया जाकर भर्ती पदोन्नति नियम 2019 का पालन किया जाना चाहिए।साथ ही,वित्त विभाग छत्तीसगढ़ के आदेश 28 अप्रैल 2008 कंडिका-15 के अनुसार तथा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश 24 अप्रैल 2006 एवं 10 मार्च 2017 के अनुक्रम में सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षकों को क्रमागत तृतीय समयमान वेतनमान 15600-39100 + 5400 (लेवल-12) के स्वीकृति का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजने का माँग किया है। उल्लेखनीय है कि, क्रमोन्नति अथवा समयमान वेतनमान के स्केल निर्धारण एवं स्वीकृति,सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन एवं  वित्त विभाग के सहमति से ही होता है।





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