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जांजगीर: मास्क अधिक कीमत में बेचने पर दीपक मेडिकल स्टोर का लायसेंस निलंबित


जांजगीर: मास्क अधिक कीमत में बेचने पर दीपक मेडिकल स्टोर का लायसेंस निलंबित
जांजगीर: मास्क अधिक कीमत में बेचने पर दीपक मेडिकल स्टोर का लायसेंस निलंबित
22-03-20 06:28:03         sourabh tripathi


कलेक्टर के निर्देश ड्रग इंस्पेक्टर और तहसीलदार की कार्यवाही 

जांजगीर-चांपा,22 मार्च,2020/ जिले के अकलतरा विकासखण्ड के ग्राम नरियरा स्थित दीपक मेडिकल स्टोर द्वारा मास्क अधिक कीमत पर बेचने तथा मुनाफाखोरी करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियमके तहत कार्रवाही कर उनका लायसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है।  दीपक मेडिकल स्टोर नरियरा द्वारा ग्राहको को अधिक कीमत पर बेचने तथा मुनाफाखोरी की शिकायत जिला प्रशासन को मिली थी। कलेक्टर श्री जनक प्रसाद पाठक के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर श्री ओगरे, तहसीलदार द्वारा नरियरा स्थित दीपक मेडिकल स्टोर की औचक जांच की गयी। जांच के दौरान दो-तीन मास्क ही दुकान पाए गए।  मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा अधिकतम 20-30 रुपए का शेष मास्क 80 से 100 रूपए में बेचा जा चुका था। 20 से 30 रूपए की मास्क 80 से 100 रूपए में बेचने की शिकायत सही पाए जाने पर ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दीपक मेडिकल स्टोर नरियरा का ड्रग लायसेंस 15 दिन के लिए निलंबित करने की कार्रवायी की गयी। जिला प्रशासन द्वारा जिले के अन्य सभी मेडिकल स्टोर संचालको से अपील की गई है कि मास्क व सेनेटाईजर आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किया गया है। इसके जमाखोरी और मुनाफाखोरी के विरूद्ध कड़ी  कार्रवाही की जाएगी।





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