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जिले में धारा 144 लागू, थानों में शस्त्र जमा कराने का आदेष


जिले में धारा 144 लागू, थानों में शस्त्र जमा कराने का आदेष
जिले में धारा 144 लागू, थानों में शस्त्र जमा कराने का आदेष
13-03-19 10:19:03         sourabh tripathi


कलेक्टर श्री निलेषकुमार महादेव क्षीरसागर ने लोकसभा निर्वाचन के दौरान जिले में कानून, लोक शान्ति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देष्य से धारा 144 लागू किए जाने का आदेष जारी किया है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेष 31 मई तक प्रभावषील रहेगा। 

    जषपुर जिला अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र, यथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक  सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क/रास्ता, सार्वजनिक सभाएं एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेाग। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सषस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और नही आपत्तिजनक नारे लगाएगा और नही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा।

    यह आदेष उन शासकीय अधिकारियों/ कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवष्यक है। यह आदेष उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव/मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया हैं यह आदेष उन व्यक्यितयों पर भी लागू नहीं होगा। जिन्हें शारीरिक दुर्बता, वृद्धावस्था तथा लगड़ापन होने के कारण लाठी रखना आवष्यक है। 

    जषपुर राजस्व जिला के अंतर्गत मतदान केन्द्र, मतगणना स्थल,  तहसील, ब्लाॅक, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के परिसर के बाहर न तो भीड़ होगी न धरना दिया जाएगा। और नही नारे बाजी की जाएगी। 

जषपुर राजस्व जिला के अंतर्गत कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आम सभा, जुलूस आयोजित करने के पूर्व उसकी विधिवत लिखित सूचना कानून व्यवस्था से जुड़े संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदान को देगा, विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही संबधित राजनैतिक दल या व्यक्ति आम सभा, जुलूस का आयोजन कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल किसी भी धार्मिक स्थान या उसके आस-पास न तो आम सभा का आयोजन करेगा और नही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करेगा और न ही धार्मिक स्थानों का आमसभा अथवा जुलूस के लिए उपयोग करेगा। अनुविभागीय दण्डाधिकारी/तहसीलदार की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग भी प्रतिबंधित होगा। 

थानों में शस्त्र जमा कराने का आदेष

    कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेषकुमार महादेव क्षीरसागर ने लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से संम्पन्न कराने तथा इस दौरान लोकषान्ति बनाए रखने के उद्देष्य से जिले के सभी शस्त्र लाईसेंस धारियों को अपने शस्त्र को नजदीक के पुलिस स्टेषन में 16 मार्च तक अनिवार्य रूप से जमा कराने का आदेष दिया है। यह आदेष जिले में निवासरत बाहर के जिले से प्राप्त लाईसेंसियों पर भी लागू होगा। यह आदेष 31 मई 2019 तक प्रभावषील रहेगा। इसके पष्चात् लाईसेंसी अपने अस्त्र-षस्त्र थानों से वापस प्राप्त कर सकेंगे। यह आदेष बैंक के  गार्ड, पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर वैध रूप  से अस्त्र-षस्त्र रखने के लिए अधिकृत हैं उन पर लागू नहीं होगा।






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