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मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 से शुरू


 मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 से शुरू
मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 से शुरू
06-12-18 09:42:12         sourabh tripathi


भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 को राज्य के समस्त जिलों के मतदान केन्द्रों पर कार्यालयीन समयावधि में किया जावेगा ।

दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 से 25 जनवरी, 2019 तक राज्य के सभी मतदान केन्द्रों पर उपस्थित अविहित अधिकारी को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने एवं संशोधन के लिए दावा/आपत्ति कर सकेंगे । ऐसे भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 01 जनवरी, 2019 को 18 वर्ष पूर्ण होगी तथा ऐसे भारतीय नागरिक जिनका नाम अभी तक किसी कारणवश मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है, उन्हें अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिये फार्म-6 एवं संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति जमा करना होगा। मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि जैसे नाम, सरनेम, आयु, लिंग, जन्म तिथि, फोटो या अन्य प्रकार की त्रुटि को सुधारने हेतु फार्म-8 भरा जा सकेगा। मतदाता सूची से नाम विलोपन के लिये फार्म-7 भरा जाना होगा ।

प्रकाशन अवधि में मतदाता अपने मतदान केन्द्र पर जाकर मतदाता सूची में अपना नाम का अवलोकन कर सकते है। निःशक्तजन श्रेणी के मतदाताओं से फार्म-06 के द्वारा प्राप्त जानकारी को मतदाता डाटाबेस में निःशक्तता की श्रेणी के साथ प्रविष्टि किया जावेगा। साथ ही इन मतदाताओं को मतदान के दौरान आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराई जावेगी। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय छ0ग0 के वेबसाईट www.ceochhattisgarh.nic.in  के माध्यम से मतदाता सूची में अपना खोज सकते हैं । किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत के लिये राज्य सूचना केन्द्र, रायपुर में स्थापित काॅल सेन्टर के टोल फ्री नंबर 1950 कार्यालयीन समय पर संपर्क कर सकते हैं ।





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